Tuesday, April 28, 2020

आज हम आपको बतायेंगे लीगल नोटिस 138 एन.आई.एक्ट के नोटिस का प्रारूप हिन्दी में।

प्रति,
श्रीमान........................उक्त फ़ारमैट मैं एक टाइपिस्ट तथा ड्राफ्टिंग करता होने के कारण अपनी निजी ज्ञान से पोस्ट कर रहा हु यह फ़ारमैट सिर्फ लीगल परपस के लिए ही वैध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने अधिवक्ता से संपर्क करे।  क्योंकि हिन्दी भाषा मे लीगल फ़ारमैट बहुत ही अल्प मात्र मे पोस्ट होते हे जिससे हमारे वकील भाइयो को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करने पड़े इस कारण से पोस्ट की जा  रही  है।  उक्त नोटिस को प्रेषित करने का अधिकार सिर्फ अधिवक्ता को ही है / 





................ (भेजने वाले का नाम)
..................................................

महोदय ,
हमारे पक्षकार................................................................................, पता........................................................ की ओर से उनके द्वारा दी गई निजी जानकारी व निर्देशानुसार आपको इस सूचना-पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि:-

1. यह कि, हमारे पक्षकार एवं आपके पक्षकार के मध्य मित्रवत/व्यापारिक संबंध होने के नाते आपके द्वारा हमारे पक्षकार से अपनी निजी/व्यवसायिक आवश्यकता का हवाला देते हुए रूपये...................... उधार/नकद/चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किये गये थे जिसकी प्राप्ति बाबद आपके द्वारा हमारे पक्षकार को (संख्या)....... चैक क्रमांक........... बैक......................................... दिनांक.................... को अपने स्वयं के/अपनी फर्म के हस्ताक्षरयुक्त प्रदान किये गये थे तथा आपके द्वारा हमारे पक्षकार को यह भी आश्वासन दिया गया था कि उक्त चैक आप नियत दिनांक को बैंक में प्रस्तुत करने में उक्त राशि का भुगतान निश्चित रूप से हो जावेगा। आपके उक्त आश्वासन पर भरोसा करते हुए हमारे पक्षकार द्वारा आपको उक्त राशि अदा की गई। 

2. यह कि, हमारे पक्षकार द्वारा आपके उक्त आश्वासन पर उक्त चैक को भुगतान दिनांक ................. को अपनी बैंक ...............................................में प्रस्तुत किया किन्तु आपके खाते में ‘‘फण्ड इनसफिशियण्ट/अपर्याप्त निधि/खाता बंद/चैक स्टाॅप्ड बाॅय ड्राॅवर (जो भी रिटर्न मेमो हो यहां पर अंकित कर देवें)’’ होने के कारण आपका उक्त चैक बिना भुगतान के मेरे पक्षकार की बैंक को वापस कर दिया गया जो मेरे पक्षकार को दिनांक ................. को बैंक से उक्त रिमार्क मेमो के साथ वापस प्राप्त हो गया।

3. यह कि, आपका उक्त कृत्य निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट की धारा 138 व भा.द.वि. की धारा 420 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके तहत माननीय न्यायालय द्वारा आपको चैक की राशि सहित उतनी ही राशि की क्षतिपूर्ति एवं आर्थिक दण्ड व 2 वर्ष की सजा तक दण्डित किया जा सकता है। 
अतः आपको इस सूचनापत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप इस सूचनापत्र प्राप्ति के 7/15 दिनों में रूपये ................../- की राशि का भुगतान मेरे पक्षकार को कर उससे पावती प्राप्त करें अन्यथा बाद उक्त मियाद के मेरे पक्षकार आपके विरूद्ध उक्त धारा में पुलिस में व न्यायालय में कार्यवाही करेंगे जिसमें होने वाले समस्त हर्जे खर्चे, मान अपमान व परिणाम बाबद आप जवाबदार रहेंगे एवं इस सूचनापत्र प्रेषित करने का खर्च रूपये ................../- रूपये आपकी ओर देय है। सो विदित होवें।

इन्दौर           भवदीय
दिनांक